दीपावली पर्व पर ग्रीन पटाखों के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी
शिवपुरी कलेक्टर के मुख्य निर्देश/ केवल रात्रि 8 से 10 बजे तक ही पटाखों के उपयोग की अनुमति दीपावली पर्व के दौरान पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुरक्षा के मद्देनज़र, सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा शिवपुरी जिले में पटाखों के निर्माण, विक्रय, वितरण एवं उपयोग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।
जिले का Air Quality Index (AQI) “Satisfactory” श्रेणी में होने से — रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखों (Green Crackers) के उपयोग की अनुमति दी गई है।
शिवपुरी कलेक्टर के मुख्य निर्देश:
संवेदनशील क्षेत्रों (अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थल आदि) से 100 मीटर की दूरी तक आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित।
पटाखों में बेरियम सॉल्ट एवं विषैले रसायनों का उपयोग निषिद्ध।
लड़ी (जुड़े हुए पटाखे) का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित।
ध्वनि स्तर 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (A) से अधिक नहीं होना चाहिए।
Flipkart, Amazon आदि ऑनलाइन माध्यमों से पटाखों की बिक्री पूर्णतः वर्जित।
कचरा निस्तारण हेतु अपील:
पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न अवशेषों को सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करें।
नगर पालिकाएं/परिषदें इस कचरे का पृथक संग्रहण व निस्तारण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम, एसडीओ (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण या विक्रय पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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